मार्च 31 से पूर्व शुल्क जमा किया है तो पट्टों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क, डीएलबी का जारी किया परिपत्र
Dlb
लंबित पडे हैं अभियान के दौरान आवेदनों के सैंकडों पट्टे
झालावाड। प्रदेश के स्थानीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान किए आवेदनों पर सैंकडों पट्टे स्पष्ट गाइडलाइन के अभाव में लंबित पडे थे। डीएलबी ने शुक्रवार परिपत्र जारी कर निर्देश दिए कि अभियान की अवधि 31 मार्च 2024 से पूर्व जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवा दिया वे अभियान के दौरान दी जा रही छूट एवं शिथिलताओं के पात्र होंगे इसलिए उनसे अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के उप शासन सचिव रवि विजय ने शुक्रवार को जारी परिपत्र में इस मामले में स्पष्ट गाइड लाइन दी। जिसमें बताया कि प्रदेश भर के नगर परिषद, पालिकाएं, निगम और न्यास की ओर से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा जा रहा था। अभियान समाप्त होने के बाद अभियान के दौरान आए आवेदनों पर विभाग की नीति को लेकर यह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जिससे अधिकारी और कर्मचारी स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहे थे और सैंकडों काम लंबित थे।
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुका है। इस अवधिक के दौरान आए आवेदनों पर मांग पत्र के अनुसार जोे शुक्ल आवेदक ने ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करवा दिया है, उनसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवेदक अभियान के तहत जारी छूट का लाभ लेने के पात्र होंगे। लेकिन जिस आवेदन ने आवेदन तो किया है लेकिन अवधि से पूर्व शुल्क जमा नहीं कराया उन्हंे वर्तमान नीति, नियम या आदेशों के अनुसार निर्धारित शुल्क देना होंगा।
सबसे लंबा अभियान
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था जो 31 मार्च 2024 तक चला। इस दौरान शहरों में रहने वाले ऐसे लोग लो लंबे समय से वहां के रहवासी हैं लेकिन उनके पास अपने घरो के पट्टे नहीं है। ऐसे लोगों को पट्टे जरी करने में नियम और शुल्क में शिथिलता देते हुए पट्टे जारी किए गए थे। लेकिन अभियान समाप्त होने के बाद निकायों में सैंकडों आवेदन ऐसे बचे हुए थे जिन पर काम पूरा नहीं हो पाया था। तभी से ये काम लंबित चल रहा था। अब स्पष्ट निर्देश के बाद अटके हुए पट्टे जारी होने की राह आसान हो सकेगी।
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