
खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थी 31 मार्च तक करवाएं ई-केवाईसी
खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थी 31 मार्च तक करवाएं ई-केवाईसी
झालावाड़ 14 जनवरी। जिले में सभी उचित मूल्य दुकानों पर सभी खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा रही है। वर्तमान में जिले में 89.03 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो चुकी है जबकि लगभग 11 प्रतिशत लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है।
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि जिन लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नही करवाई गई है उन्हें विभाग द्वारा समय-समय पर अवसर प्रदान करते हुए ई-केवाईसी करवाने का अवसर 31 दिसम्बर तक दिया गया था। जिन लाभार्थियों द्वारा 31 दिसम्बर तक ई-केवाईसी नही करवाई गई उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिये जाएंगें। हालांकि विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों को इस बात की राहत प्रदान की गई है कि जिन लाभार्थियों द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो 31 मार्च, 2025 तक ई-केवाईसी करवा लेते है तो उनके नाम रसद विभाग द्वारा पुनः सक्रिय किए जा सकते है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 10 वर्ष से छोटे तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी एवं बाईपास राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाये जाने से छूट है। इसके अतिरिक्त समस्त लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन उपरान्त ई-केवाईसी किसी भी राशन डीलर के यहां करवाई जा सकती है। जिन पात्र लाभार्थियों की किसी तकनीकी कारण से ई-केवाईस नही हो पाने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों की सूची विभाग को भिजवाई जाएगी ताकि उनका उचित निस्तारण हो सके।
इस सम्बन्ध में सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिये गये है कि जिन लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नही करवाई गई है उनकी ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक की जाये। गेंहू प्राप्त कर रहे राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक व आइरिश स्केनर के माध्यम से ई-केवाईसी वर्तमान में की जा रही है।
साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सिडिंग करवानी है, वे उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सिंडिंग करवा सकते है। आधार सिंडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय, झालावाड़ में भी उपलब्ध है।
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