इकतालीस साल पहले गलती, नगर परिषद आयुक्त कार्यालय का फर्नीचर कुर्क
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-न्यायालय की कार्रवाई
झालावाड़। इकतालीस साल पहले पैसे जमा कराने के बावजूद आवेदक को भूखंड लाटरी में शामिल नहीं करने का खामियाजा झालावाड नगर परिषद गुरूवार को चुकाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर आयुक्त कार्यालय का फर्नीचर कुर्क कर लिया गया।
नगर पालिका की ओर से 41 साल पहले जवाहर कॉलोनी में भूखंड बेचे जा रहे थे। इसमें प्लेटों के लिए झालावाड़ निवासी शमीम आलम ने आवेदन किया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा शमीम आलम के आवेदन को लॉटरी में शामिल नहीं किया गया। जब आवेदक ने नगर पालिका में इसकी शिकायत की तो छोटी सी पर्ची में लिखकर दे दिया गया कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। इसका कोई कारण नहीं बताया। आवेदक ने इसकी शिकायत जिला कलक्टर को भी की। लेकिन न्याय नहीं मिलने पर आवेदक ने न्यायालय का सहारा लिया और वाद दायर किया। जिसमें वह विजय हो गया लेकिन फिर भी नगर पालिका ने उसको प्लाट नहीं दिया। आवेदक ने फिर न्यायालय में गुहार लगाई जहां सिविल न्यायाधीश झालावाड़ ने नगर परिषद आयुक्त के चेंबर में रखा फर्नीचर कुर्क करने के आदेश दिए। जिसके बाद एक टेबल 6 कुर्सियों कीं कुर्की न्यायालय के रोल आमीन द्वारा गुरुवार को की गई।
तब 3600 रूपए का था प्लांट, एक हजार किए थे जमा
नगर पालिका द्वारा जवाहर कॉलोनी में बेची जा रहे प्लाटो की कीमत 3600 रूपए थी। इसके लिए शमीम आलम ने नगर पालिका में आवेदन के साथ एक हजार रूपए जमा किए थे। लेकिन शमीम आलम के आवेदन को लॉटरी में शामिल नहीं किया गया।
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