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हाईटेंशन लाइन से नहीं हटा अतिक्रमण, अब 24 घंटे का नोटिस

झालावाड। झालरापाटन नगर पालिका क्षेत्र में गिन्दौर तिराहे के निकट कालीसिंघ थर्मल पावर प्लांट से आ रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के निकट अतिक्रमण कर व्यावसायिक निर्माण कर रहे एक जने को अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई मोहलत समाप्त हो चुकी है। अब झालरापाटन नगर पालिका ने शुक्रवार को उसे 24 घंटे बाद अतिक्रमण तोडने की चेतावनी दी है।

कलीसिंघ थर्मल से अंता जा रही 440 केवी की विद्युत लाइन के टावर से सटकर गिन्दौर तिराहे के पास एक जने ने व्यावसायिक निर्माण कर लिया। जयपुर विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता ने मौका मुआयना करने के बाद उसे 14 नवम्बर को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी उसे 15 में अतिक्रमण नहीं हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लेकिन 15 दिन की अवधि गुजरने के बाद तक भी अतिक्रमी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जिसके बाद जिला कलक्टर के आदेश पर झालरापाटन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने शुक्रवार को उसे नोटिस देकर 24 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटाने पर निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। साथ ही इसका हर्जा खर्चा भी नगर परिषद अतिक्रमी से ही वसूल करेगी।  

 

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