खान व्यवसायी रि. कानूनगों के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज
चरागाह भूमि से चुराया पत्थर, पुलिस करेगी जांच
झालावाड। झालावाड जिले के खान माफिया सरकारी चरागाहों की जमीनों पर अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे है। हाल ही सदर थाना पुलिस ने झालावाड निवासी खनन व्यवसायी पूर्व कानूनगो के खिलाफ चरागाह की जमीन अवैध खनन कर पत्थर चुराने का प्रकरण दर्ज किया है। इसी से जुडे एक अन्य मामले में खान एवं भू विज्ञान विभाग भी पूर्व में 11 करोड रूपए का जुर्माना लगा चुका है लेकिन समय अवधि गुजर जाने के बावजूद खान विभाग एक रूपए की भी वसूली नहीं कर पाया है।
सदर थाना पुलिस ने 1 सितंबर को झालावाड सीजेएम न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की है। प्रकरण कोटा जिले के सुकेत निवासी फरियादी बुरहान खान पुत्र शोकत खान ने दर्ज कराया। जिसमें झालावाड पुलिस ने निवासी प्रदीप कुमार जैन पुत्र सरदार सिंह जैन व रिद्दी सिद्दी माइन्स एण्ड मिनरल्स नांदियाखेडी को अभियुक्त बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार पटवार हल्का कनवाडा के गांव कनवाडा व नांदियाखेडी में कई खसरों की सरकारी चरागाह भूमि है। जिसका रकबा करीब 80 बीघा है। ये भूमि अभियुक्त के खनन लीज क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा इन सरकारी चरागाह की जमीनों पर अवैध खनन किया जा रहा है। जिसमें बडी, जेसीबी मशीनों और विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते हुए कोटा स्टोन के कई स्लैब का पत्थर तोडकर चुरा ले गया। साथ ही निकले हुए मलबे का ढेर भी वहीं सरकारी जमीनों पर लगा दिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
खान विभाग लगा चुका है जुर्माना
खान एवं भू विज्ञान विभाग अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में जांच कर अवैध खनन की पुष्टि कर चुका है। जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ करीब 11 करोड का जुर्माना लगा चुका है। लेकिन समय अवधि निकल जाने के बबावजूद आज तक यह रकम खान विभाग नहीं वसूल पाया है।
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