गलत दवा देने से महिला की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग की टीम ने की जांच,
झालावाड। भवानीमंडी के एक निजी चिकित्सालय में भानपुरा की एक साठ वर्षीय वृद्धा की गलत दवा देने से मौत के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तीन सदस्यांें की कमेटी ने गुरूवार को जांच की। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ साजिद खान के निर्देश पर बनाई गई कमेटी में शामिल डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉ लेखराज मालव, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण सहित वरिष्ठ नंिर्संग अधिकारी गुरूवार को प्रकरण से जुडे तथ्याों की जांच करने भवानीमंडी पहुंचे। टीम ने पीडित से इस मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली और दस्तावेजों की प्रतियां ली। इसके बाद अस्पताल में घटनाक्रम की जानकारी ली।
जंांच टीम के डॉ लेखराज मालव ने बताया कि प्रकरण से जुडे विभिन्न पहलुओं की टीम ने इन्क्वायरी की है। आगामी कार्यदिवस में जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाएगी।
यह था मामला
निकटवर्ती मध्यप्रदेश में भानपुरा के लोटखेडी निवासी अधिवक्ता निर्मल कुमार धाकड गत 17 मार्च को अपनी पत्नी साठ वर्षीय किरण बाला का उपचार कराने भवानीमंडी के स्टार हॉस्पिटल गए थे। यहां न्यूरो फिजीशियन डॉ प्रशांत श्रंगी ने उनकी जांच कर दवाएं लिखी। ये दवाएं उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदी। जहां उन्हें चिकित्सक द्वारा लिखी दवा ओलेनल 5 एमजी के बजाय एमलोकाइंड 5 एमजी दे दी गई। जबकि उनके रक्तचाप की दवाएं पूर्व से ही चल रही थी। रक्तचाप की दवा की दोहरी खुराक से वे बेहोश हो गई और उनका मासिक संतुलन बिगड गया। उन्होंने भानपुर के ही फिजीशियन डॉ प्रशांत शर्मा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो दवा उन्हें दी गई है वह डॉ ने लिखी ही नहीं। उन्हें मनोविकार की दवा के स्थान पर रक्तचाप की दवा दे दी गई जिसके डबल डोज से उनका मासिक संतुलन और खराब हो गया। उनकी सलाह पर वे अपनी पत्नी को कोटा के मनोचिकित्सक डॉ वीरेन्द्र मेवाडा के पास ले गए। लेकिन पूर्व में ली दवा के असर से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत कम हो गया और 22 अप्रेल को पीडिता की मौत हो गई।
पीडिता ने उपचार के दौरान ही झालावाड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भावानीमंडी पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी। लेकिन पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीडित ने भानपुर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। जहां से न्यायालय के आदेश के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धार 304 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें स्टार मल्टि स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रबधक, अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर के प्रबंधक और डॉ प्रशांत श्रंगी को आरोपी बनाया गया है।
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