स्टार हॉस्पिटल का ड्रग लाइसेंस निलंबित
Drugstor
-दस दिन रहेगा बंद
-गलत दवा देने के मामले में औषधि नियंत्रक की कार्रवाई
झालावाड़। भवानीमंडी के स्टार हॉस्पिटल starhospital में गलत दवा देने का मामले में औषधि नियंत्रण विभाग ने कर्रवाई की है। जिसके तहत हॉस्पिटल के परिसर में मौजूद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करते हुए दस दिन के लिए मेडिकल स्टोर drugstore को बंद किया जाएगा।
जिला औषधि नियंत्रक drugcontrolar की ओर से मामले की जांच की थी। जिसमें सामने आए तथ्यों के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। विभाग द्वारा 10 दिन के लिए 16 से 25 सितंबर तक मेडिकल स्टोर को सील किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान फार्मासिस्ट pharmacist भी मौके पर नहीं मिला था और उसके एवज में अन्य व्यक्ति दवाएं दे रहा था। इसकी रिपोर्ट फार्मेसी काउंसिल को भेजी गई है। फार्मासिस्टा pharmacist का पंजीकरण निलंबित या रद्द करने को लेकर वहां से कार्रवाई की जाएगी।
यह था मामला
निकटवर्ती मध्यप्रदेश में भानपुरा के लोटखेडी निवासी अधिवक्ता निर्मल कुमार धाकड ने न्यायालय को दिए परिवाद में बताया कि गत 17 मार्च को अपनी पत्नी साठ वर्षीय किरणबाला का उपचार कराने भवानीमंडी के स्टार हॉस्पिटल गए थे। यहां न्यूरो फिजीशियन डॉ प्रशांत श्रंगी ने उनकी जांच कर दवाएं लिखी। ये दवाएं उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदी। जहां उन्हें चिकित्सक द्वारा लिखी दवा ओलेनल 5 एमजी के बजाय एमलोकाइंड 5 एमजी दे दी गई। जबकि उनके रक्तचाप की दवाएं पूर्व से ही चल रही थी। रक्तचाप की दवा की दोहरी खुराक से वे बेहोश हो गई और उनका मासिक संतुलन बिगड गया। उन्होंने भानपुर के ही फिजीशियन डॉ प्रशांत शर्मा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो दवा उन्हें दी गई है वह डॉ ने लिखी ही नहीं। उन्हें मनोविकार की दवा के स्थान पर रक्तचाप की दवा दे दी गई जिसके डबल डोज से उनका मासिक संतुलन और खराब हो गया। उनकी सलाह पर वे अपनी पत्नी को कोटा के मनोचिकित्सक डॉ वीरेन्द्र मेवाडा के पास ले गए। लेकिन पूर्व में ली दवा के असर से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत कम हो गया और 22 अप्रेल को पीडिता की मौत हो गई।
शिकायतों का कोई असर नहीं, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर
पीडिता ने उपचार के दौरान ही झालावाड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भावानीमंडी पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी। लेकिन पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीडित ने भानपुर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। जहां से न्यायालय के आदेश के बाद भवानीमंडी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धार 304 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें स्टार मल्टि स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रबधक, अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर के प्रबंधक और डॉ प्रशांत श्रंगी को आरोपी बनाया गया है।
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